
अपराध क्रमांक 203/2024 धारा पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ) एवं कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 4,6,10

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी बसराम सिंह पिता स्व. नन्दकेश्वर, उम्र 55 साल, साकिन पटना तेन्दपारा, थाना शंकरगढ़, जिला बलरामपुर-रा.गंज द्वारा थाना शंकरगढ़ में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 21.12.2024 को रतनू पहाड़ी कोरवा इसके पास आया और बोला कि अपना बछिया दे दो मेरी बेटी बहन को देना है बोलकर कुंवर उर्फ बुचवा बछिया को लेकर अपने घर तरफ चला गया था। दिनांक 24.12.24 को रतनू व मंगरा इसके पास आकर बताए कि गांव में बात फैल गया है कि हम लोग बछिया को मार कर खा गये हैं अभी के लिये बचा लो दुबारा से गाय बैल काटकर नहीं खायेगे। प्रार्थी जा कर देखा तो लाल रंग की बछिया को क्रूरता पूर्वक मारकर आरोपियों द्वारा खा गये हैं।

प्रार्थी की रिपोर्ट थाना शंकरगढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध कायमी की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को देकर उनके निर्देशन में संदेही आरोपियों 01. रतनू पिता भूलन जाति पहाडी कोरवा उम्र 26 साल सा. पटना लेंदपारा 02. एतवा राम पिता डोगरा जाति पहाडी कोरवा उम्र 45 साल सा. पटना तेंदपारा 03 कुंवरसाय पिता डोगरा जाति पहाडी कोरवा उम्र 30 साल सा. पटना तेंदपारा 04. संतोष अगरिया पिता बहादूर राम अगरिया उम्र 37 साल सा. पटना तेंदपारा 05. बढ़ई अगरिया पिता बेचू अगरिया उम्र 44 साल सा. पटना तेंदपारा 06. मंगरा पिता कोल्हा जाति पहाडी कोरवा उम्र 29 साल सा. पटना तेंदपारा को अभिरक्षा में लेकर पुछताछ किया गया जिन्होनें अपना जुर्म कारित करना स्वीकार किया जिन्हे विधिवत दिनांक 25.12.2024 के क्रमशः 13:30, 13:50, 14:25,14:50, 15:30,16:35 बजे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनों को देकर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है।
जसीम खान कुसमी बलरामपुर