बलरामपुर,, प्रशासन की बड़ी कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के द्वारा 7 लोगों को किया गया जिला बदर,,,,

Samwad Chhattisgarh

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के द्वारा 7 लोगों को किया गया जिला बदर की कार्यवाही


बलरामपुर 14 फरवरी 2025/ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र कटारा द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री बैंकर वैभव रमनलाल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर मयंक यादव आत्मज बृजकिशोर यादव उर्फ बीजू वाड्रफनगर, चौकी एवं तहसील वाड्रफनगर, प्रशांत विश्वास उर्फ छोटू बंगाली आत्मज स्व. शांति ग्राम सागरपुर, चौकी गणेशमोड़, तहसील बलरामपुर, कोंदा उर्फ सुंदर आत्मज राजाराम यादव ग्राम खुखरी, चौकी बरियों, तहसील राजपुर, धुलू राम आत्मज स्व. झुनिया राम ग्राम जम्हाटी थाना शंकरगढ़, तुुफानी पासवान आत्मज प्रसिद्ध पासवान रामानुजगंज वार्ड क्रमांक 05, थाना रामानुजगंज, गिरजाशंकर उर्फ पुन्नी आत्मज स्व. बांसदेव कुशवाहा एवं राहुल सिंह उर्फ सोनू आत्मज बृजभूषण सिंह उर्फ सरोज सिंह थाना राजुपर को 06 माह की अवधि के लिए जिले से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है। जारी आदेश के अनुसार उक्त व्यक्तियों को जिला बलरामपुर-रामानुजगंज तथा सीमावर्ती राजस्व जिला सरगुजा, कोरिया, जशपुर तथा सूरजपुर, सिंगरौली(म.प्र.), सोनभद्र(उ.प्र.) तथा गढ़वा व लातेहार(झारखण्ड) की सीमा से आदेश दिनांक 13 फरवरी 2025 से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर की कार्यवाही की गई।

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