(Pardhan sampadak jasim khan samwad chhatisgarh news kusmi Balrampur )

थाना-बसंतपुर, अपराध क्रमांक- 86/2025
जिला- बलरामपुर, रा०गंज (छ.ग.) धारा 303(2), 3(5) भा.न्या. सं.
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक हरीकेश्वर आयम पता गोबरा थाना बसंतपुर द्वारा सुशासन तिहार के अन्तर्गत प्रस्तुत शिकायत पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी की ओर से प्राप्त होने पर शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों का बारीकी से अध्ययन कर शिकायत जांच किया गया। शिकायत जांच में ग्राम गोबरा मौका स्थल पर पहुंचकर आवेदक एवं ग्रामवासियों की उपस्थिती में पूछताछ जांच तस्दीक किया गया जांच में पाया गया कि ग्राम गोबरा में वर्ष 2018-19 मे शासकीय गोठान का निर्माण किया गया था। निर्मित गोठान को जालीदार तार से सुरक्षार्थ घेराव किया गया था, जिसे दिनांक 27.03.2025 से 30.03.2025 के मध्य में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कुल 272 मीटर जालीदार तार कीमत करीब 19000/- रूपये की संपत्ति को चोरी कर लिया जाना पाया गया किन्तु ग्राम पंचायत के किसी भी व्यक्ति द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराया गया था शिकायत जांच में तार चोरी की घटना घटित होना पाये जाने से आवेदक हरीकेश्वर आयम की ओर से थाना बसंतपुर में अपराध कमांक- 86/2025, धारा-303 (2) बीएनएस० का अपराध पंजीबद्ध कर माल मुल्जिम पतासाजी हेतु विवेचना में लिया गया था एवं प्रकरण में अन्य आरोपियों की संलिप्तता पाये जाने से धारा-3 (5) बीएनएस० जोडी गई है।
कायमी पश्चात श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जी के निर्देश के परिपालन मे एवं एसडीओपी० वाड्रफनगर के मार्गदर्शन में गंभीरता पूर्वक माल मुल्जीम का पता तलाश किया गया ग्रामवासियों से पूछताछ में पता चला कि ग्राम गोबरा के ही अजय, देवीलाल आयम एवं दिनेश यादव के द्वारा तार को चोरी कर अपने-अपने घर बाड़ी में ले जाकर घेराव किये है। मौके पर जाकर उक्त व्यक्तियों से पूछताछ करने पर शासकीय गौठान में लगे एल्मुनियम का जालीदार तार को चोरी कर अपने-अपने घर बाड़ी में घेराव करना बताये । आरोपियों द्वारा जालीदार तार को पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्त किया गया एवं अपराध सबुत पाये जाने से आरोपी (1) अजय कुमार पिता श्री रामलखन उम्र 26 वर्ष साकिन गोबरा (धाम पारा), 2. देवीलाल आयम पिता स्व. जोखन आयम उम्र 35 वर्ष साकिन गोबरा (पूरबपारा) (3) दिनेश यादव पिता श्री शिवसागर यादव उम्र 37 वर्ष सभी साकिनान गोबरा (पूरब पारा) थाना बसंतपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.) को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुए दिनांक 04.05.2025 के क्रमशः 13.15, 13.20, 13.25 बजे गिरफ्तार किया गया है। जिन्हे जेल दाखिल हेतु न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय रवाना किया गया। विवेचना कार्यवाही में थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह, उप निरी० रघुनाथ मराबी, प्रधान आर० पंकज पोंतें, देवसाय राम, आर०मरकेण्डे, आर०जनार्दन सिंह सक्रिय रहे ।