बलरामपुर:छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खनिज और वन विभाग के सचिव को जारी किया नोटिस,कांस्टेबल को ट्रैक्टर से कुचलने की घटना पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान,

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Bilaspur,,बलरामपुर में अवैध रेत खनन को रोकने गये पुलिस कांस्टेबल को ट्रैक्टर से कुचलकर मारने के मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। खनन माफियाओं के बुलंद हौसले और खनिज विभाग की चुप्पी ने इस पूरे प्रकरण पर सवालिया निशान लगा दिया है। इस घटना पर हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए खनिज और वन विभाग के सचिव को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की सुनवाई आगामी 9 जून को तय की गई है।

गौरतलब है कि बलरामपुर जिले में छत्तीसगढ़ के साथ ही यूपी और झारखंड के रेत माफिया सक्रिय है। ऐसा नही है कि इस अवैध खनन की जानकारी पुलिस-प्रशासन को नही है। बाजवूद इसके जवाबदार विभाग की नाक के नीचे धड़ल्ले से अवैध रेत खनन का कारोबार जारी है। ऐसे ही अवैध रेत खनन की सूचना रविवार की रात पुलिस और वन विभाग को मिली थी। नदी किनारे अतिक्रमण और अवैध खनन की शिकायत पर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची थी।
इस दौरान नदी घाट पर झारखंड के खनन माफिया को अवैध रेत खनन करते देख रोकने का प्रयास किया गया। इस पर खनन माफिया ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। रेत माफियाओं के ट्रैक्टर को रोकने के दौरान चालक ने गाड़ी को रोकने की जगह पुलिस जवान को ही कुचल दिया। इस घटना में आरक्षक शिव भजन सिंह की मौत हो गई थी। घटना की जानकारी मिलते के बाद आईजी और एसपी वैभव बैंकर मौके पर पहुंचे थे।

इस पूरे घटनाक्रम में थाना प्रभारी दिव्यकांत पांडेय पर गंभीर प्रकरण में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया। जिस पर एक्शन लेते हुए आईजी दीपक झा ने थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। बलरामपुर जिले में खनन माफियाओं की इस करतूत पर अब हाईकोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया है। ट्रैक्टर से कुचलकर कांस्टेबल की मौत के मामले में हाईकोर्ट के वेकेशन बेंच ने इस मामले में खनिज और वन विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में आगामी 9 जून को सुनवाई की तिथि तय की गयी गई है।

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