
संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़/
अपराध क्रमांक 71/2025 धारा 137(2) बीएनएस एवं जोड़ने धारा 64(2/m) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा6
ऑपरेशन मुस्कान के तहत नाबालिग अपहृता को आरोपी के कब्जे से किया गया बरामद

प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध बीएनएस के साथ साथ पॉक्सो एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
गिरफ्तार आरोपी का नाम – शुभम कुमार चरगट पिता पोकला राम उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम केरता थाना चलगली जिला बलरामपुर
विवरण – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27/05/25 को थाना बलरामपुर क्षेत्रांतर्गत निवासरत प्रार्थी थाना बलरामपुर उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपहृत कर ले गया है।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बलरामपुर में अपराध क्रमांक 71/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गयी। प्रकरण की अपहृता पतातालाश के लिए ऑपरेशन मुस्कान के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना बलरामपुर पुलिस द्वारा लगातार प्रयास की जा रही थी। प्रकरण की विवेचना एवं अपहृता पतातलाश के दौरान दिनांक 25/07/2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बलरामपुर पुलिस द्वारा अपहृता को आरोपी शुभम कुमार चरगट पिता पोकला राम उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम केरता थाना चलगली के कब्जे से उनके घर से सुरक्षित बरामद किया गया। प्रकरण की अग्रिम विवेचना पर पीड़िता के साथ आरोपी के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म करना पाए जाने से प्रकरण में पृथक से धारा 64(2/m) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी गयी। आरोपी शुभम कुमार के द्वारा अपराध घटित करना सिद्ध पाए जाने पर आज दिनांक 26/07/2025 को विधिवत गिरफ्तार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है जहाँ से न्यायिक रिमांड ओर जेल दाखिल किया गया है।
उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक भापेन्द्र साहू थाना प्रभारी बलरामपुर, उप निरीक्षक आराधना बनोदे, प्रधान आरक्षक श्रीनाथ सिंह, प्रधान आरक्षक शिपक रंजन शर्मा, आरक्षक महेंद्र गुप्ता, आरक्षक सचिंद्र सिंह एवं महिला आरक्षक माधुरी कुजूर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।