बलरामपुर,, चांदो पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल।

Samwad Chhattisgarh

संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़ न्यूज़ कुसमी बलरामपुर/

थाना चादों।बलरामपुर रामानुजगंज 14/अक्टूबर/2025

अपराध क्रमांक 39 /2025 धारा 325 भारतीय न्याय संहिता ,धारा 10 छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परि. अधिनियम 2004 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11


मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 13.10.2025 को थाना प्रभारी चांदों हमराह स्टाफ के साथ रात्रि पेट्रोलिंग ग्रस्त हेतु निकले थे इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम करचा छवारी, पचपेड़ी जंगल में कुछ व्यक्तियों के द्वारा एक मवेशी को खाने के लिए काट रहे हैं, मुखबिर की सूचना के संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उनके मार्गदर्शन में थाना चांदों से पेट्रोलिंग पार्टी को तत्काल ग्राम करचा रवाना किया गया। पेट्रोलिंग टीम द्वारा गवाहों के साथ ग्राम करचा से लगा जंगल में बताए स्थान पर घेराबंदी किया गया। घेराबंदी के दौरान आरोपी अगस्टिन  लकड़ा, सूबेदान, दिलीप खेस, प्रदीप खेस, भय करण सोनवानी, दीपक कुजूर जोगिंदर खेस, को मौके से विधिवत गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज दिनांक को माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

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