संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़ न्यूज़ कुसमी बलरामपुर/9111740790

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी श्री करुण डहरिया के द्वारा मिंज को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित

चांदो तहसील की पटवारी पदीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर पटवारी शैलेष कुमार हुए निलंबित।
बलरामपुर 24 अक्टूबर 2025/ विकासखण्ड कुसमी के तहसील चांदो के अंतर्गत पटवारी शैलेष कुमार मिंज के द्वारा ऑनलाईन नामांतरण प्रकरण मे विलंब करते हुए लापरवाही बरती गई जो की छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) (दो), 3-क (ख) एवं 3-क (ग) का उल्लंघन है। जिस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी श्री करुण डहरिया के द्वारा मिंज को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित कर इनका मुख्यालय निर्वाचन शाखा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
