बलरामपुर,,राजपुर पुलिस ने 02 गौ तस्कर को गिरफ्तार कर भेजा जेल।

Samwad Chhattisgarh

संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़ न्यूज कुसमी बलरामपुर/9111740790

थाना राजपुर पुलिस द्वारा मवेशियों को वाहन में अत्यंत अमानवीय एवं क्रूर तरीके से ठूंस-ठूंस कर परिवहन करने के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक पिकअप वाहन एवं दो पशु तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया गया पेस।

घटना दिनांक-11.04.2026 को थाना राजपुर पुलिस स्टाफ शासकीय वाहन से रात्रि गश्त पर रवाना हुए थे। गश्त के दौरान रात्रि लगभग 10:00 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की पिकअप वाहन क्रमांक JH01GN-8143 में मवेशियों को क्रूरता पूर्वक बांधकर तेज गति से अंबिकापुर से राजपुर होते हुए गुमला (झारखण्ड) की ओर ले जाया जा रहा है।

सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना राजपुर स्टाफ द्वारा थाना के सामने अंबिकापुर रोड पर घेराबंदी कर उक्त वाहन को रोका गया। प्रारंभिक पूछताछ में वाहन चालक द्वारा भ्रामक जानकारी दी गई, जिससे संदेह उत्पन्न होने पर सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में वाहन स्वामी ने अपना नाम संदीप बड़ाईक, पिता चमन बड़ाईक, उम्र 27 वर्ष, निवासी टांगरझरिया थाना बसिया जिला गुमला (झारखण्ड) तथा चालक ने अपना नाम संदीप साहू, पिता सोमरा, उम्र 25 वर्ष, निवासी सुरसुरिया थाना गुमला जिला गुमला (झारखण्ड) बताया।

पूछताछ में यह तथ्य सामने आया कि दिनांक 11.04.2026 को ग्राम जयनगर थाना जयनगर जिला सूरजपुर से 02 नग गाय एवं 02 नग बछिया को गुमला  पहुंचाने हेतु उक्त वाहन में लोड कराया गया था। मवेशियों को वाहन में अत्यंत अमानवीय एवं क्रूर तरीके से ठूंस-ठूंस कर बांधकर परिवहन किया जा रहा था।

उक्त कृत्य पशु क्रूरता से संबंधित विधिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करना पाए जाने पर वाहन सहित मवेशियों को जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिवत अपराध क्रमांक 81/26 धारा— 2004 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4,6,10 एवं 1960 पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 (घ) के तहत न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जिले में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सतत कार्यवाही जारी है, और आगे भी जारी रहेगी, आम नागरिकों से अपील की गई है कि इस प्रकार की किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को सूचना दें।

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