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Samwad Chhattisgarh > Blog > छत्तीसगढ़ > छत्तीसगढ़,, जिले के सारे तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार  17-सूत्रीय मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन।
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छत्तीसगढ़,, जिले के सारे तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार  17-सूत्रीय मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन।

Samwad Chhattisgarh
Last updated: July 29, 2025 3:49 pm
Samwad Chhattisgarh
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Sampadek jasim khan samwad chhatigath news kusmi balrampur/

छत्तीसगढ़,,तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों का प्रतिनिधि संगठनसहित 17 सूत्रीय मांगो पर समस्त तहसीलदारों / नायब तहसीलदारों का प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन।

1. सभी तहसीलों में स्वीकृत सेटअप की पदस्थापना सभी तहसीलों में कंप्यूटर ऑपरेटर, चपरासी, WBN, KGO नायब नाजिर, माल जमादार, भृत्य, वाहन चालक, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों की पदस्थापना की जाए। यदि संभव न हो तो संबंधित तहसील को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा की बाध्यता से मुक्त किया जाए।

2. तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति प्रक्रियाः सीधी भर्ती और पदोन्नति का अनुपात पूर्व की भांति 50:50 रखा जाए और पूर्व में की गई घोषणा का तत्काल क्रियान्वयन किया जाए।

3. नायब तहसीलदार पद को राजपत्रित करने की मांगः इस आशय की पूर्व घोषणा का तत्काल क्रियान्वयन किया जाए।

4 ग्रेड पे में शीघ्र सुधारः तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लंबित ग्रेड पे सुधार को शीघ्र किया जाए।

5. शासकीय वाहन की उपलब्धताः सभी तहसीलों में कार्यवाही, प्रोटोकाल एवं लॉ एंड आर्डर ड्यूटी हेतु शासकीय वाहन व चालक की व्यवस्था हो या वाहन भत्ता प्रदान किया जाए।

6. निलंबन से बहाली बिना वैध प्रक्रिया, नियमित आदेश या अभियोजन कार्रवाई से प्रभावित तहसीलदारों / नायब तहसीलदारों को 15 दिवस में जांच पूर्ण कर बहाल किया जाए।

7. न्यायालयीन करणों में आदेशों का पालनः न्यायालयीन मामलों को जनशिकायत / जनशिकायत प्रणाली में स्वीकार न किया जाए।

8. न्यायालयीन आदेशों पर FIR नहींः न्यायाधीश प्रोटेक्शन act 1985 के सन्दर्भ में शासन द्वारा जारी आदेश 2024 का कड़ाई से पालन किया जावे। हर वो मामला जिसमें अपील का प्रावधान सहिता में निहित है तो किसी भी अन्य न्यायालय में परिवाद पेश ना किया जा सके। जिससे FIR कि स्थिति ना बने (केवल न्यायालयीन प्रकरण के सन्दर्भ में)

9. न्यायालय में उपस्थिति हेतु व्यवस्थाः न्यायालयीन कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रोटोकाल ड्यूटी से पृथक व्यवस्था की जाए।

10. मानदेय भुगतान एवं नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्टाफ की नियुक्ति हेतु तहसीलदार को अधिकृत किया जाए।

11. शिक्षित ऑपरेटर की नियुक्ति Agristack, स्वामित्व योजना, e-Court, भू-अभिलेख जैसे तकनीकी कार्यों के लिए शिक्षित आपरेटर नियुक्त किए जाए।

12 SLR/ASLR LR की बहाली तहसीलदारों की पर्याप्त संख्या को देखते हुए SLR/ASLR को पुनः भू अभिलेखीय कार्यों हेतु बहाल किया जाए।

13. व्यक्तिगत मोबाइल नंबर की गोपनीयताः । की भांति पदेन शासकीय मोबाइल नंबर और डिवाइस प्रदान किया जाए।

14. सुरक्षाकम प्रत्येक तहसील में सुरक्षा कम की तैनाती एवं फील्ड भ्रमण हेतु वाहन उपलब्ध कराया जाए।

15. सड़क दुर्घटना मुआवजा की व्यवस्थाः सड़क दुर्घटना में तहसीलदारों के माध्यम से आर्थिक सहायता राशि रु. 25000.00 तत्काल मौके पर देने की मांग आती है। परंतु तत्काल में राशि उपलब्ध नहीं होती है। उक्त राशि मौके पर दिए जाने के संबंध में शासन से स्पष्ट गाइडलाइन्स जारी हो। इसके अलावा भी अन्य कई घटनाओं में तहसीलदारों से ही मौके पर मुआवजा राशि की अपेक्षा की जाती है। उसके सम्बन्ध में भी गाइडलाइन्स स्पष्ट जारी हो।

16. संघ की मान्यताः- देश के समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघ के सदस्य है। अतः शासन के समक्ष मांगें प्रस्तुत करने व समाधान हेतु वार्ता एवं पत्राचार में संघ को की मान्यता दी जाए।

17. विशेषज्ञ कमिटी का गठनः प्रदेश में राजस्व न्यायालय के संदर्भ में सलाह व अपनी समस्याओं को प्रस्तुत किये जाने हेतु राजस्व न्यायालय सुदृणीकरण तहत विशेषज्ञ कमिटी / परिषद का गठन किया जाए।

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