संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़/

बलरामपुर,,फोटो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के साथ लगातार दुष्कर्म करने वाले आरोपी को थाना बसंतपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे।

थाना बसंतपुर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) अपराध क्रमांक 141/2025, धारा 64 (2) (ड), 69 भा. न्या.सं.
-: गिरफ्तार आरोपी :-
सुरेश पिता निरंजन जाति पनिका उम्र 21 वर्ष साकिन पचावल थाना सनावल, जिला बलरामपुर – रामानुजगंज (छ.ग.)

-: विवरण :-
दिनांक 14.06.2025 को प्रार्थिया थाना बसंतपुर थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 12.06.2025 को 02.00 बजे इसकी बहन पीड़िता घर से बिना किसी को बताये कहीं चली गई है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में दिनांक 14.06.2025 को गुम इंसान क्र. 18/2025 कायम कर गुम इंसान पतासाजी में लिया गया था। दिनांक 15.07.2025 को प्रार्थिया के द्वारा पीड़िता को थाना लाकर पेश करने पर गवाहों के समक्ष बरामदगी कर महिला पुलिस अधिकारी से पीड़िता की धारा 180 का एवं माननीय न्यायालय से 183 भा.न.सु.सं. के तहत कथन कराया गया जो अपने कथन में बतायी की ग्राम पचावल का सुरेश पीड़िता को पहले का फोटो दिखाकर इसके पति के पास भेजने का धमकी देकर अपने साथ महाराष्ट्र ले गया और एक माह तक अपने पास रखकर गलत काम (बलात्कार) किया है, एवं गलत काम करते समय वीडियो बनाता था बताने पर आरोपी के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। मामला संवेदनशील होने से मामले में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बलरामपुर श्री वैभव बैंकर (भा. पु.से.) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बलरामपुर श्री विश्व दीपक त्रिपाठी (रा.पु.से.) व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय वाड्रफनगर श्री रामअवतार ध्रुव के मार्गदर्शन मे निरीक्षक थाना प्रभारी जितेन्द्र सोनी के नेतृत्व पर मुखबीर की सूचना पर दिनांक 28.07.2025 को प्रकरण के आरोपी सुरेश को हिरासत में थाना लाकर पूछताछ किया गया जो दिनांक घटना को जुर्म करना स्वीकार किया आरोपी सुरेश पिता निरंजन जाति पनिका उम्र 21 वर्ष सा. पचावल थाना सनावल के विरूद्ध धारा सदर का अपराध सबूत पाये जाने पर आज दिनांक 28.07.25 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
कार्यवाही में शामिल अधिकारी/कर्मचारी का नाम निरीक्षक थाना प्रभारी जितेन्द्र सोनी, प्रधान आरक्षक देवसाय राम, आरक्षक ताराचंद, लक्ष्मण प्रसाद, शामिल रहे।