बलरामपुर, त्रिकुण्डा, पुलिस ने मासूम बच्चे के साथ निर्दयता पूर्वक मारपीट करने वाले शिक्षक को भेजा जेल।

Samwad Chhattisgarh

संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़ न्यूज़ कुसमी बलरामपुर/9111740798

त्रिकुण्डा,मासूम बच्चे के साथ निर्दयता पूर्वक मारपीट करने वाले शिक्षक उदय यादव के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर भेजा गया सलाखों के पीछे



थाना त्रिकुण्डा, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

अपराध क्रमांक 72/2025 धारा 296,115 (2) बीएनएस एवं किशोर न्याय, (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 75, 82

नाम आरोपी :- उदय कुमार यादव पिता स्व. रामजी प्रसाद यादव जाति अहिर उम्र 56 वर्ष सा.पलगी थाना त्रिकुण्डा जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

मामले का संक्षिप्त विवरण

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी धनंजय यादव पिता नंदलाल यादव, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम पलगी (छितौलीपारा), थाना त्रिकुण्डा, जिला बलरामपुर द्वारा थाना त्रिकुण्डा में उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि, प्रार्थी का लड़का भागीरती यादव, उम्र 07 वर्ष ग्राम पलगी का शासकीय प्राथमिक शाला जवाखाडी ग्राम पंचायत पलगी जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर में कक्षा 2री में पढ़ता है। दिनांक 28/11/2025 दिन शुक्रवार को इसका लड़का जब स्कूल से घर आया तो देखा दोनों गाल सूजा हुआ है आंख में खून उतर गया है और बच्चा बुखार से बुरी तरह हाफ रहा है बच्चे से जब पूछा तो बताया कि टिफिन के बाद उदय यादव सर शराब के नशे में पढाने आये और गिनती पढवाने से नहीं बता पाने पर गाली गलौज और डाट फटकार कर बच्चे के साथ मारपीट किया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मासूम बच्चे के साथ निर्दयिता पूर्वक मारपीट करने वाले शिक्षक उदय यादव के विरूद्ध थाना त्रिकुण्डा में अपराध क्रमांक 72/2025 धारा 296,115 (2) बीएनएस एवं किशोर न्याय, (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 75, 82 दर्ज कर विवेचना में लिया जाकर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा-निर्देशन में आरोपी उदय यादव की पता-साजी कर हिरासत में लेकर आरोपी प्रधान पाठक उदय कुमार यादव पिता स्व. रामजी यादव, जाति अहिर, उम्र 56 वर्ष, सा. पलगी, थाना त्रिकुण्डा जिला बलरामपुर के विरूद्ध अपराध घटित करने का सबूत पाये जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय में पेश किया गया है।

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