संवाद छत्तीसगढ़ न्यूज़ कुसमी बलरामपुर/

थाना- कोरंधा बलरामपुर 08/अक्टूबर/2025
अपराध क्रमांक 32/2025 धारा 64 (2) (m) बीएनएस पाक्सो एक्ट की धारा 4,6
दुष्कर्म के आरोपी को थाना कोरंधा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर भेजा सलाखों के पीछे
आरोपी मनीष कुजूर पिता बाबुलाल जाति उरांव उम्र 21 वर्ष सा. कोरंधा महुआटोली, जिला बलरामपुर रामानुजगंज
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया के द्वारा थाना करोंधा में उपस्थित आकर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी नाबालिक लडकी उम्र 17 वर्ष जो कक्षा 11वीं में पढ़ती है, वर्ष 2025 के अप्रैल माह में ग्राम कोरंघा महुआटोली का मनीष कुजूर मेरी बेटी बहला फुसलाकर मैं तुमसे शादी करूंगा कहकर अपने घर ले गया और लगातार शारीरिक संबंध बनाया उसी बीच मेरी बेटी गर्भवती हो गई। तब मनीष कुजूर मेरी बेटी को मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा कहकर भगाने लगा। तब मेरी बेटी आकर मुझसे सारी बातें बाताई, तब मैं आवेदन तैयार कर थाना में रिपोर्ट करने आयी हूं, उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।
पीड़िता कि रिपोर्ट पर थाना कोरंधा में अपराध क्रमांक 32/2025 धारा 64 (2) (m) बीएनएस पाक्सो एक्ट की धारा 4,6 कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी मनीष कुजूर पिता बाबुलाल जाति उरांव उम्र 21 वर्ष सा. कोरंधा महुआटोली, जिला बलरामपुर रामानुजगंज को हिरासत में लेकर घटना के बारे में कड़ाई से पूछताछ किया गया। पूछताछ पर आरोपी के द्वारा उपरोक्त धारा सदर का अपराध घटित करना स्वीकार करने पर आज दिनांक 08.10.2025 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
