
✍🏻संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़ कुसमी बलरामपुर

थाना राजपुर क्षेत्रांतर्गत प्रार्थी डेरीहा गोंड निवासी ग्राम बदोली द्वारा थाना राजपुर में अपने खेत में लगे सौर ऊर्जा पम्प के स्टार्टर चोरी होने संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। प्रकरण में थाना राजपुर द्वारा अपराध क्रमांक 127/2026 धारा 303(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान मुखबिर सूचना एवं संदेह के आधार पर आरोपीगण 01. सुखदेव उर्फ बच्चू पिता रमेश्वर गोंड उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बदोली थाना राजपुर जिला बलरामपुर तथा 02. सुखनन्दन पिता लालमनी गोंड उम्र 21 वर्ष निवासी कल्याणपुर चौकी लटोरी थाना जयनगर जिला सूरजपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों द्वारा चोरी करना स्वीकार किया गया।
आरोपियों के कथन के आधार पर चोरी गया सौर ऊर्जा पम्प का स्टार्टर कीमती (रुपये 30,000/-) बरामद कर जप्त किया गया। प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर दोनों आरोपियों को दिनांक 22.05.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया।
थाना राजपुर पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों पर लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। कार्यवाही में थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में प्रधान आर अनिल पैकरा आरo जनकधारी सेन व रूपेश गुप्ता सक्रिय रहे
