
संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़/
अपराध क्रमांक 43/25 धारा 65, 69, 351(२)bns एवं 6 पॉक्सो एक्ट
आरोपी रामपति कोरवा पिता लोधर कोरवा उम्र 45 वर्ष सकिन पिपरपान चौराखंड थाना सनवाल, जिला बलरामपुर रामानुजगंज
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनांक 01/08/2025 को थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि फरवरी माह 2025 से इसकी नाबालिक लड़की को आरोपी रामपति कोरवा के द्वारा शादी कर पत्नी बनाकर अपने साथ रखने का झांसा देकर जबरन बलात्कार किया है तब से वह शादी का झांसा देकर जबरन बलात्कार करता रहा जिससे नाबालिक लड़की 06 माह की गर्भवती हो गई है। प्रार्थी के द्वारा गांव के लोगों को बताने पर रिपोर्ट करने की सलाह देने से दिनांक 01/8/25 के 6/00 बजे सुबह आरोपी रामपति इसके पास आकर धमकी देने लगा कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट करेगा तो तुम लोगों को जान से मार कर खत्म कर दूंगा।
प्रार्थी कि लिखित रिपोर्ट पर थाना सनावल में अपराध क्रमांक 43/2025 धारा 65, 69, 351(२)bns एवं 6 पॉक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बलरामपुर के द्वारा आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी करने की निर्देश दिए जाने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी सनावल द्वारा हमराह स्टाफ के ग्राम पिपरपान चौराखंड पहुंच कर आरोपी की पतासाजी करने पर आरोपी पुलिस को देख कर ग्राम पिपरपान चारखंड जंगल की ओर भाग रहा था जिसे घेरा बंदी गांव वालो की मदद से पकड़ कर थाना लाया गया आरोपी रामपति कोरवा पिता लोधर कोरवा उम्र 45 वर्ष सकिन पिपरपान चौराखंड थाना सनवाल के विरुद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाए जाने शे दिनांक 01/8/25 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस कार्यवाही में उपनिरीक्षक गजपति मिर्रे थाना प्रभारी सनवाल प्रधान आरक्षक सुखदेव सिंह,आरक्षक अमृत सोनवानी प्रवीण कुमार कुजूर ओम प्रकाश सक्रिय रहे