
बलरामपुर,,चौकी बरियों पुलिस की बड़ी कार्यवाही, फरार मवेशी तस्कर, को झारखण्ड से गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
धारा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधि 2004 की धारा 11 (1) (घ) पशु क्रूरता अधि. 1960
आरोपी खुस्तर अंसारी पिता आमीर अंसारी, उम्र 24 वर्ष, जाति मुसलमान निवासी ग्राम बरगीडाँड, पो. माँझाटोली, थाना-रायडीह, जिला-गुमला (झारखण्ड)।
विवरणः मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनाँक 25.07.2024 को रात्रि गस्त/पेट्रोलिंग के दौरान मुखबीर के सूचना मिली कि अम्बिकापुर से पीकप वाहन कमांक जे. एच. 07 एम. 3169 सफेद कलर का पीला तिरपाल से ढंका हुआ जिसमें क्रूरता पूर्वक मवेशी लोड कर झारखण्ड की ओर ले जार रहे है, सूचना तस्दीक पर चौकी प्रभारी बरियों द्वारा हमराह स्टाफ के द्वारा दिनाँक 25.07.2024 के उपरोक्त नंबर के वाहन अंबिकापुर के रास्ते चाँची बेरियर के पास ग्राम मुर्गी, अण्डापारा जाने वाले रास्ते कच्चा सड़क पर चालक द्वारा अंधेरे का फायदा उठाकर पीकप वाहन को छोड़कर भाग गया था कि पीकप वाहन में 03 नग मवेशी कूरता पूर्वक बिना चारा-पानी के ले जाना पाए जाने से चौकी बरियों याना राजपुर अपराध कमांक 264/2024 धारा 4,6,10 छ.ग. कृषक पशु, परि. अधि. 2004 की धारा 11 (1) (घ) पशु क्रूरता अधि. 1960 कायम कर पता साजी की जा रही थी अज्ञात आरोपी पीकप वाहन चालक घटना दिनाँक से लगातार फरार चला रहा था। पूर्व में वाहन स्वामी खुस्तर अंसारी को धारा 94 बी.एन.एस.एस को नोटिस दिया गया था जो उपस्थित नहीं हुआ। फरार आरोपी के संबंध में वरिष्ट अधिकारी से दिगर राज्य अनुमति लेकर आरोपी का मोबाईल लोकेशन के आधार पर पतासाजी के दौरान खुस्तर अंसारी पिता आमीर अंसारी उम्र 24 वर्ष जाति मुसलमान निवासी ग्राम बरगीडांड, पो. माँझाटोली, थाना रायडीह, जिला गुमला (झा०) को बरियों पुलिस टीम के द्वारा जिला गुमला, ग्राम बरगीडाँड़ से दिनॉक 29. 03.2025 को पकड़ कर लाया गया पुछताछ के दौरान घटना दिनाँक 25.07.2024 को उपरोक्त सदर धारा का अपराध करना आरोपी खुस्तर अंसारी के द्वारा स्वीकार करने पर विधिक कार्यवाही पूर्ण कर दिनॉक 29.03.25 को आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया
कार्यवाही में शामिल अधिकारी/कर्मचारी का नाम चौकी प्रभारी उप निरी. सुभाष कुजूर, सउनि कृष्णानंद सिंह, प्रधान आरक्षक विजय गुप्ता, नागेन्द्र पाण्डेय, आरक्षक काजू यादव का विशेष योगदान रहा।
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