संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़ न्यूज़ कुसमी बलरामपुर


जमीन संबंधी विवाद में आरोपियों द्वारा एक राय होकर पीड़ित को जातिगत गाली-गलौझ कर लाठी-डण्डे से मारपीट करने वाले 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर
भेजा गया सलाखों के पीछे

अपराध क्र0-102/2025 धारा 296, 351(2),115(2), 191(3), 331 (5), 324(6) बीएनएस एवं 3 (1) (द), (घ), 3 (2) (v-क) एक्ट्रोसिटी एक्ट

-: गिरफ्तार आरोपी :-
1. प्रदीप कुमार पटवा पिता जमुना प्रसाद पटवा उम्र 48 वर्ष साकिन ग्राम सुलसुली थाना त्रिकुण्डा जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०)।
2. पार्वती मरकाम पति विक्कीलाल उम्र 39 वर्ष साकिन ग्राम तेतरडीह चौकी तातापानी हा० मु० अमाडडी सुलसली थाना त्रिकुण्डा जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०)।
3. उर्मिला पति श्यामलाल उम्र 37 वर्ष साकिन ओदारी थाना चलगली जिला बलरामपुर-रामानजगंज (छ०ग०)।
4. झारी साय पिता भरत सिंह उम्र 35 वर्ष साकिन ग्राम पलगी थाना त्रिकुण्डा जिला बलरामपुर-रामगुनजगंज (छ०ग०)।
-: विवरण :-
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रार्थी विक्कीलाल मरकाम पिता छदू मरकाम, उम्र 35 वर्ष, जाति गोड़, साकिन ग्राम तेतरडीह, के द्वारा चौकी तातापानी उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश किया कि यह ग्राम पलगी निवासी पार्वती के साथ सामाजिक रीतिरिवाज से शादी किया है इसकी पत्नी पार्वती करीब 15 साल से दोनों बच्चों को लेकर मायके में रहती है। कभी-कभार गांव तेतरडीह में आती है। जिसे बिपत गुप्ता अपने साथ रखता है। इसका करीब 15 साल से कोई संबंध नही है। बिपत गुप्ता जैसे बोलता वैसे ही करती है और बिपत गुप्ता मेरी पत्नी को लेकर घुमता-फिरता है। दिनांक 27/06/2025 के सुबह 07:00 बजे ग्राम भवानीपुर का बिपत गुप्ता इसकी पत्नी पार्वती व साला झरीसाय व अन्य लोगो को अपने आर्टिका वाहन से लेकर आया और बिपत गुप्ता के द्वारा जातिगत गाली गुप्तार कर बोलने लगा कि तुम्हारी पुरी जमीन को तुम्हारी औरत से कब्जा करावा कर खेती करवा दूंगा कहने पर इसकी बहन रामपति सुषमी व कलावती बोले कि हमारे हिस्से की जमीन को कैसे कब्जा कराओगे उसी बात पर नाराज होकर जान से मारने की धमकी देकर लाडी डण्डा से मारपीट करने लगे। जिसका बीच बचाव करने विक्कीलाल और शिवरतन गये तो उसे भी मारपीट किये हैं।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी तातापानी में अपराध क्र०-102/2025 धारा 296, 351(2), 115(2), 191(3), 331(5), 324(6) बीएनएस एवं 3 (1) (द), (घ), 3(2) (v-क) एक्ट्रोसिटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचन में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल निरीक्षण पर पाया गया कि आरोपियों के द्वारा प्रार्थी के घर के सामने व घर के अंदर भी घुसकर मारपीट किया गया एवं घटना स्थल पर खड़ी प्रार्थी के बहनोई शिवरतन गोड़ की मोटर सायकल को मारपीट कर तोड़फोड कर क्षतिग्रस्त कर नुकसान किया गया है। प्रकरण की विवेचना पर प्रकरण में नामजद तीन आरोपियों के अलावा टीएस गुप्ता, निवासी भवानीपुर, उर्मिला निवासी हसुआडाइ, प्रदीप पटवा निवासी सुलसुली व अन्य का नाम बताये जाने पर पाया गया कि सभी आरोपियों द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डा घातक आयुध से लेस होकर प्रार्थी एवं गवाहों के साथ मारपीट किया गया है। तथा अनुसूचित जनताति वर्ग के व्यक्ति की स्वामित्व की भूमि को बल पूर्वक कब्जा करने के उद्देश्य से ट्रेक्टर से जोत दिया गया है। प्रकरण में आरोपीगण प्रदीप कुमार पटवा पिता जमुना प्रसाद पटवा, उम्र 48 वर्ष, साकिन ग्राम सुलसुली, थाना त्रिकुण्डा, जिला बलरामपुर 2. पार्वती मरकाम पति विवकीलाल मरकाम, उम्र 39 वर्ष, साकिन ग्राम तेतरडीह, चौकी तातापानी, हा०मु० अमाडडी सुलसली, थाना त्रिकुण्डा, जिला बलरामपुर 3. उर्मिला पति श्यामलाल, उम्र 37 वर्ष, साकिन ओदारी, थाना चलगली, जिला बलरामपुर 4. झारी साय पिता भरत सिंह, उम्र 35 वर्ष, साकिन ग्राम पलगी, थाना त्रिकुण्डा, जिला बलरामपुर के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 10/07/2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण में अन्य फरार आरोपियों की पता तलाश की जा रही है।