कुसमी,,अवैध रूप से भरमार बंदूक रखने तथा भरमार बंदूक लेकर जंगल में घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल।

Samwad Chhattisgarh

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कुसमी थाना, क्षेत्र के ग्राम त्रिपुरी बरीपाठ में अवैध रूप से भरमार बंदूक रखने तथा भरमार बंदूक लेकर जंगल में घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया सलाखों के पीछे।

थाना कुसमी, जिला बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.) अपराध क्रमांक 42/2025, धारा 25 आयुध अधिनियम 1959

-: गिरफ्तार आरोपीः-

राजकुमार नगेशिया पिता कन्द्रा राम, उम्र 40 वर्ष, निवासी त्रिपुरी बरीपाठ, थाना कुसमी, जिला बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.)


मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, थाना प्रभारी कुसमी को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम त्रिपुरी बरीपाठ के राजकुमार नगेशिया के द्वारा भरमार बंदूक को लेकर खेत व जंगल की ओर घूम रहा है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी कुसमी द्वारा तत्संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वैभव बैंकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विश्व दीपक त्रिपाठी के द्वारा मामले में तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए जाने पर पुलिस अनुविभागीय अधीकारी कुसमी श्री ईमानुएल लकड़ा के निर्देशन में, थाना प्रभारी निरीक्षक ललित यादव के द्वारा सूचना तस्दीक हेतु थाना कुसमी से पुलिस स्टॉफ के साथ रवाना होकर ग्राम त्रिपुरी बरीपाठ जाकर सूचना की तस्दीक करने पर एक व्यक्ति भरमार बंदूक लेकर घूम रहा था। जिसे घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो अपना नाम राजकुमार नगेशिया बताया। जिसे भरमार बंदूक रखने के संबंध में वैद्य देस्तावेज पेश करने हेतु नोटिस दिया गया। जिस पर उसके द्वारा नोटिस में लिखित में कोई वैद्य दस्तावेज नही होना देने पर आरोपी का कृत्य धारा 25 आयुध अधिनियम 1959 का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी राजकुमार नगेशिया के द्वारा भरमार बंदूक को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी के द्वारा धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी राजकुमार नगेशिया पिता कन्द्रा नगेशिया उम्र 40 वर्ष सा. त्रिपुरी बरीपाठ थाना कुसमी को गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

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