संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़ न्यूज़ कुसमी बलरामपुर/9111740798

कुसमी,शादी का झांसा देकर नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफतार कर भेजा गया सलाखों के पीछे
थाना कुसमी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)
अपराध क्रमांक 76/2025 धारा 64 (1), 69,137 (2) बी.एन.एस, 4,6 पॉक्सो एक्ट
-: गिरफ्तार आरोपी चालक :-
अर्जुन सोनवानी पिता प्रमोद सोनवानी, उम्र 18 वर्ष 06 माह, निवासी ग्राम जिरहुल, थाना कुसमी, जिला- बलरामपुर रामानुजगंज
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया थाना कुसमी में उपस्थित होकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि मेरी नाबालिक लड़की को आरोपी अर्जुन सोनवानी के द्वारा तुमसे शादी करूंगा कहकर बहला-फुसलाकर जबरन गलत काम बलात्कार किया और उसी दिन रात्रि में बक्साईड ट्रक में बैठाकर भगाकर राजपुर ले गया था।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना कुसमी में अपराध क्रमांक 76/2025 धारा 64 (1), 69,137(2) बी.एन.एस, 4,6 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वैभव बैंकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विश्व दीपक त्रिपाठी एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुसमी श्री ईम्मानुएल लकड़ा के निर्देशन में जांच कार्यवाही करते हुये विवेचना दौरान पाया मामले के आरोपी अर्जुन सोनवानी पिता प्रमोद सोनवानी, उम्र 18 वर्ष 06 माह, निवासी जिहुल थाना कुसमी जिला बलरामपुर को तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक 01/09/2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उनि डाकेश्वर सिंह, प्र. आर. 206 श्यामलाल भगत, प्र.आर. 255 विकास कुजूर आर. 428 मनोज, 701 देवचंद पैकरा लकड़ा, चालक आर. 1034 सराहनीय योगदान रहा है।