संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़/

अपराध क्रमांक 65/2025धारा 105 BNS एवं विद्वुत अधिनियम की धारा 135
आरोपी श्रवण कुमार नगेसिया पिता चतरू नगेसिया उम्र 19 वर्ष ग्राम अमरपुर घुईझरिया पारा, थाना कुसमी, जिला बलरामपुर रामानुजगंज

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सूचक अजय नगेशिया एवं रामसाय नगेशिया के द्वारा थाना कुसमी उपस्थित आकर मौखिक मर्ग इनटीमेंशन चाक कराया कि सूचक के चाचा रामदेव नगेशिया दिनांक 23/06/2025 को अपने बैल को रात्री करीब 10.30 बजे लेकर अपने घर जा रहा था उसी समय उसका बैल भागने लगा और भागते हुए जतरू नगेशिया के मिर्ची बाड़ी तरफ भाग रहा था बैल का पिछा करते हुये मृतक रामसाय भी बैल के पिछे पिछे जा रहा था जहां जतरू के द्वारा अपने मिर्ची बाड़ी में खुला तार झटका वाला लगाया गया था। रामसाय द्वारा बैल को निकालते समय उसका पैर बिजली करेंट लगा तार में फंसने से रामदेव का मृत्यू हो गया है।
सूचक की सूचना पर मर्ग इनटीमेंशन चाक कर मर्ग पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। मर्ग क्रमांक 43/2025 धारा 194 BNSS की जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी श्रवण कुमार नगेसिया पिता चतरू नगेसिया उम्र 19 वर्ष ग्राम अमरपुर घुईझरिया पारा दिनांक घटना दिनांक 23/06/2025 को अपने मिर्चा बाड़ी खेत में ट्रांसफार्मर ग्रिप से अवैध रूप से नंगा तार खींच कर बिजली करेंट मिर्ची बाड़ी में लगाया था जिसके चपेट में आने से रामदेव नगेसिया की मृत्यू हो गई आरोपी का कृत्य धारा 105 BNS एवं विद्वुत अधिनियम की धारा 135 के तहत अपराध घटित करना पाये जाने पर अपराध क्रमांक 65/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवचेना दौरान आरोपी श्रवण कुमार नगेसिया को तलब कर पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक निमांण्ड पर भेजा गया।