संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़ न्यूज़ कुसमी बलरामपुर/9111740798

मवेशी तस्करी को विफल करने में थाना बसंतपुर को मिली बड़ी कामयाबी

धारा छ०ग० कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10, पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 (1-घ) एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 179 (1)
नाम आरोपी टाटा ट्रक क्रमांक यूपी 70 एमटी 6909 का चालक
मुखबिर के द्वारा मोबाइल फोन के जरिए मिली सूचना
विश्वसनीय मुखबीर के सूचना मिला कि उक्त वाहन क्रमांक युपी 70 एमटी 6909 में क्रूरतापूर्वक मवेशी ठुस ठुस कर भरकर अम्बिकापुर की ओर से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा है कि सूचना पर हमराह आरक्षक 742 विवेक सिंह, आर० क्र0 1128 अनिल पण्डवार नगर सैनिक 204 रंजित लहरे एवं गवाहो को साथ ग्राम बसंतपुर थाना गेट के सामने एमसीपी लगाकर मुखबीर सूचना तस्दीक हेतु वाहनों की चेकिंग कर रहा था कि दौरान चेकिंग ग्राम वाड्रफनगर की ओर से मुखबीर के बताये उक्त वाहन क्रमांक युपी 70 एमटी 6909 आता दिखा जिसे रोकने का प्रयास किये जाने पर वाहन को ना रोककर वाहन को तेज गति से चलाकर भाग रहा था जिसे उत्तर प्रदेश के पुलिस के सहयोग से वाहन को रोकने का प्रयास किये जाने पर वाहन चालक के द्वारा वाहन को ग्राम बकरिवा थाना बीजपुर के पास छोडकर वाहन चालक फरार हो गया उक्त वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में क्रूरतापूर्वक ठुस-ठुस कर कुल 18 नग भैसो को भरकर उत्तर प्रदेश की ओर बुचड़ खाना ले जा रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस एवं ग्रामीणो के सहयोग से वाहन को लाकर भैस एवं वाहन की जप्ती तथा उक्त वाहन के चालक के विरूद्ध 00/2025 धारा छ०ग० पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10, पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 (1-घ) एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 179 (1) का अपराध घटित करना पाये जाने पर देहाती नालसी एवं नंबरी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
कार्यवाही में शामिल अधिकारी / कर्मचारी का नाम प्रधान आरक्षक 120 पंकज पोर्ते, आरक्षक 742 विवेक सिंह, आरक्षक 1128 अनिल पण्डवार नगर सैनिक 204 रंजित लहरे थाना बीजपुर उत्तर प्रदेश के उप निरीक्षक क्र. 882190312 दुनिया सिंह आर. क्र. 192692205 हरिशचन्द शामिल रहे।
