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थाना शंकरगढ़ बलरामपुर 06/अक्टूबर/2025
अपराध क्रमांक- 137 /2025, धारा- 137 (2), जोड़ने धारा 87, 64(2) भारतीय न्याय संहिता एवं 4,6 पॉक्सो एक्ट
नाम आरोपी दिलीप पहाड़ी कोरवा पिता सोहना, उम्र 24 वर्ष, निवासी करासी, थाना शंकरगढ़, जिला बलरामपुर .
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी थाना शंकरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग लड़की दशहरा देखने शंकरगढ गई थी। जो घर वापस नहीं आई। किसी अज्ञात आरोपी के द्वारा नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर कहीं भगाकर ले जाना बताने पर थाना शंकरगढ़ में अपराध क्रमांक- 137 /2025, धारा- 137 (2) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान आरोपी दिलीप पहाड़ी कोरवा पिता सोहना, उम्र 24 वर्ष, निवासी करासी, थाना शंकरगढ़, जिला बलरामपुर के कब्जे से अपहृता को बरामद कर अपहृता से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि आरोपी उससे शादी करूंगा बोलकर पीड़िता को नाबालिग होना जानते हुए कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बना चुका है और दशहरे के दिन भी तुमसे शादी करूंगा बोलकर बहला फुसलाकर उसे भगा कर ले गया था। बताने पर प्रकरण में धारा 85,64(2) बीएनएस एवं धारा 4,6 पाक्सो एक्ट जोड़कर विधिवत कार्यवाही करते हुए आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने से आज दिनांक को आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमांड हेतु पेश किया जा रहा है
