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थाना शंकरगढ
जिला बलरामपुर रामानुजगंज
दिनांक 05/06/2025
अपराध कमांक 67/2025
धारा 64,331 (4) बीएनएस
आरोपी पुष्पेंद्र तिवारी पिता रामानुज तिवारी उम्र 23 साल साकिन कुदरी (झण्डाटोला) थाना सिद्धी जिला शहडोल (म.प्र.)

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया दिनांक 03.06.2025 को थाना शंकरगढ़ में उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि हमारा किराना दुकान है हाईवा ट्रक ड्राईवर जो हाईवा को कुसमी रूट पर चलाता था जो कभी कभी मेरे दुकान से गुटखा लेता था जिसका नाम पुष्पेंद्र तिवारी ग्राम कुदरी शहडोल का रहने वाला बताया था कि दिनांक 02.06.2025 के रात करीब 10-11 बजे दुकान को पुष्पेंद्र तिवारी खोलवाया तो मैं दुकान खोली तो पुष्पेंद्र मुझे बोला कि भाभी गुटखा दिजिये तो मैं अंदर घुसकर गुटखा लेने गयी तब पुष्पेंद्र भी दुकान अंदर घुसकर मुझे पिछे से पकड लिया और दुकान में ही पटक कर मेरे साथ गलत काम (बलात्कार) करने लगा तो मैं हल्ला कि तो मेरे पति आ गए तब पुष्पेंद्र वहां से भाग गया
पीड़िता कि रिपोर्ट पर थाना शंकरगढ़ में धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान पीडिता के गुप्तांग का मुलाहिजा कराया गया, मुलाहिजा रिपोर्ट पर से भली भांति अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी पुष्पेंद्र तिवारी को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया जो अपना जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपी पुष्पेंद्र तिवारी पिता रामानुज तिवारी उम्र 23 साल साकिन कुदरी (झण्डाटोला) थाना सिद्धी जिला शहडोल (म.प्र.) को दिनांक 05.06.2025 को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।