संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़ न्यूज़ कुसमी बलरामपुर/

जिला बलरामपुर रामानुजगंज 04/अक्टूबर/2025
आरोपी राम प्रसाद साहू पिता लक्ष्मण साहू ग्राम रघुनाथ नगर, जिला बलरामपुर रामानुजगंज।
अपराध क्रमांक 131/2025 धारा 332, 76 बी एन एस और 3(1)(ब)(1) 3(2)(5)(क) एससी एसटी एक्ट
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया पीड़िता थाना रघुनाथनगर में उपस्थित आकर इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 29.9.25 के रात्रि करीब 11:00 बजे आरोपी राम प्रसाद साहू पिता लक्ष्मण साहू ग्राम रघुनाथ नगर पीड़िता की घर में जबरन घुसकर पीड़िता के साथ हाथ बांह पड़कर छेड़खानी कर रहा था तथा घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दिया और रिपोर्ट नहीं करने के लिए कहकर ₹50000 देने का प्रलोभन दे रहा था।
प्रार्थीया के रिपोर्ट पर थाना रघुनाथनगर में अपराध क्रमांक 131/2025 धारा 332, 76 बी एन एस और 3(1)(ब)(1) 3(2)(5)(क) एससी एसटी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राम प्रसाद साहू पिता लक्ष्मण साहू ग्राम रघुनाथ नगर, जिला बलरामपुर रामानुजगंज को आज दिनांक 4.10.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिक्षा में जिला जेल भेजा भेजा गया।
