
बलरामपुर-रामानुजगंज पुलिस का अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध जारी है लगातार ऐक्सन, मवेशी तस्करों के विरूद्ध थाना रघुनाथनगर पुलिस को मिली सफलता,
पिकप वाहन से मवेशी तस्करी करते 02 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, तस्करी में शामिल पिकप वाहन भी किया गया जप्त। आरोपियों को भेजा गया सलाखों के पीछे
थाना रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर-रा. गंज (छ.ग.)
अपराध क्रमांक 50/2025, धारा 4,6,10 छ.ग. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (1) (घ.)
-: गिरफ्तार आरोपी :-
1. मुन्नी लाल यादव पिता स्व. श्री मनधारी यादव, उम्र 65 साल, जाति अहिर, साकिन नवगई, थाना रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)।
2. गणेश केसरी पिता श्री स्व. रामचन्द्र केसरी, उम्र 40 साल, जाति केसरी, साकिन बलंगी, बनियापारा, पुलिस चौकी बलंगी, थाना रघुनाथनगर, जिला बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)।
विवरण
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 25/04/2025 को थाना प्रभारी रघुनाथनगर निरीक्षक जितेन्द्र जायसवाल को विश्वस्थ सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नवगई, रघुनाथनगर का मुन्नी लाल यादव पिकप वाहन क्रमांक जे. एच.03वी-8095 में ड्रायवर कं साथ अवैध मवेशी पशु भरकर परिवहन करते ग्राम गेनयारी म.प्र. तरफ से बूचड़खाना ले जाने के लिये ग्राम रघुनाथनगर नवगई की तरफ आ रहा है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी रघुनाथ नगर द्वारा ग्राम नवगई पुलिया रोड के पास घेराबंदी कर पिकप वाहन क्रमांक जे.एच.03वी-8095 को रोककर वाहन को चेक किया गया। चेक करने के दौरान पिकप वाहन के अंदर अवैध 06 रास बैल को रस्सी से सींग में, गर्दन में बांधकर दूस-दूस कर भरा हुआ पाया गया। मुन्नी लाल यादव व वाहन चालक गणेश केसरी से मवेशी परिवहन करने के संबंध में कड़ाई से पूछताछ किया गया, पूछताछ करने पर आरोपी मुन्नी लाल यादव व वाहन चालक गणेश केसरी के मवेशियों को बूचड़खाना ले जाने हेतु पशु तस्करी करना स्वीकार किया गया। याना प्रभारी रघुनाथनगर द्वारा आरोपियों को धारा 94 बी.एन.एस.एस. का नोटिस दिया गया जो अपने-अपने नोटिस में अवैध मवेशी बैल परिवहन करने के संबंध में कोई लायसेंस व दस्तावेज नहीं होना लेख कर दिये हैं। आरोपी मुन्नी लाल यादव के कब्जे से 06 रास बैल कीमती लगभग 35000/ रूपये को गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जे में लिया गया एवं आरोपी वाहन चालक गणेश केसरी के कब्जे से पिकप वाहन क्रमांक जे.एच.03वी-8095, कब्जे में लिया गया है। आरोपी गण मुन्नी लाल यादव व गणेश केसरी का कृत्य धारा 4, 6, 10 छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (1) (घ.) का अपराध घटित करना पाये जाने से आज दिनांक 25/04/2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
संपादक जसीम खान ( संवाद छत्तीसगढ़)कुसमी बलरामपुर मो0 9111740798