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Samwad Chhattisgarh > Blog > छत्तीसगढ़ > बलरामपुर,,शंकरगढ़ पुलिस की एक दिवसीय विषेष चेकिंग अभियान के तहत् की गई ‘‘स्कूल बसों’’ की चेकिंग।
छत्तीसगढ़

बलरामपुर,,शंकरगढ़ पुलिस की एक दिवसीय विषेष चेकिंग अभियान के तहत् की गई ‘‘स्कूल बसों’’ की चेकिंग।

Samwad Chhattisgarh
Last updated: June 19, 2025 4:24 pm
Samwad Chhattisgarh
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Sampadek jasim khan samwad chhatisgarh news kusmi Balrampur 9111740798

शंकरगढ़,,एक दिवसीय विषेष चेकिंग अभियान के तहत् की गई ‘‘स्कूल बसों’’ की  की गई चेकिंग।


🚨🚨🚦 परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा आज दिनांक 19.06.2025 को थाना शंकरगढ़ के हाई स्कूल मैदान में 26 स्कूली बसों की चेकिंग की गई ।


⏹️ नशा मुक्ति पखवाड़ा कार्यक्रम अंतर्गत स्कूली बस चालको को नशा न करने की शपथ दिलाया गया ।

दिनांक 19.06.2025 दिन गुरूवार को पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री वैभग बैंकर एवं अति पुलिस अधीक्षक श्री विष्व दीपक त्रिपाठी के निर्देशानुसार श्री यषवंत कुमार यादव जिला परिवहन अधिकारी, विमलेष कुमार देवांगन यातायात प्रभारी एवं थाना प्रभारी शंकरगढ़ के द्वारा संयुक्त रूप से थाना शंकरगढ़ के कन्या हाई स्कूल के लरनगसाय में छात्र/छात्राओं का परिवहन करने वाले शैक्षणिक संस्थानों के स्कूल/काॅलेज बसों की जांच हेतु बुलाया गया था जिसमें कुल 26 बसें जांच हेतु उपस्थित हुये।
जांच में उपस्थित वाहनों का निम्नलिखित बिन्दुओं पर जांच की गई-
वाहन के दस्तावेजों की जांच –
1.वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी. बुक),  2. मोटरयान कर जमा की रसीद,
3. वाहन का परमिट, 4. वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र, 5. वाहन का बीमा प्रमाण पत्र,
6. वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र, 7. चालक का अनुज्ञा पत्र, 8. स्पीड गवर्नर।
वाहन के मैकनिकल फिटनेस की जांच-
1.हेड लाईट, 2. ब्रेक लाईट, 3. पार्किंग लाईट, 4. इंडिगेटर लाईट, 5. स्टेयरिंग की स्थिति, 6. टायर की स्थिति, 7. वायपर, 8. ब्रेकध्हैण्ड ब्रेक, 9. क्लच, 10. एक्सीलेटर, 11. सीट की स्थिति, 12. हॉर्न, 13. रिफ्लेक्टर। 
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्कूल बसों के संबंध में दिए गये निर्देश के पालन की जांच –
01. बस के आगे और पीछे व्छ ैब्भ्व्व्स् क्न्ज्ल् लिखा होना चाहिए।
02. अगर बस किसी और उद्देश्य की भी है (जैसे किराए की बस), तो उस पर “व्छ ैब्भ्व्व्स् क्न्ज्ल् ” लिखा होना चाहिए।
03. बस पीले रंग की होनी चाहिए।
04. बस के चारों ओर  चैड़ी पट्टी होनी चाहिए जिस पर स्कूल का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर अंकित हो।
05. बस में फर्स्ट ऐड बॉक्स अनिवार्य है।
06. सभी सीटों के नीचे बस्ता रखने के लिए स्थान होनी चाहिए।
07. बस में फायर एग्जिंग्विशर होना जरूरी है।
08. स्पीड गवर्नर लगे होने चाहिए।
09. बस का ड्राइवर कम से कम 5 साल का भारी वाहन चलाने का अनुभव वाला होना चाहिए।
10. बस में एक अटेंडरध्हेल्पर (महिला स्टाफ विशेषकर प्राथमिक स्कूल के लिए) होना चाहिए।
11. बस के  खिड़कियों के बाहर जाली होना अनिवार्य है।
12. बस के अंदर और बाहर का दरवाजा स्वचालित या सुरक्षित तरीके से बंदध्खुलने वाला होना चाहिए।
13. बस की नियमित मेंटेनेंस की जानी चाहिए। सभी परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा आदि अद्यतन होने चाहिए।
14. कोई भी स्कूल बस 12 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
उक्त जांच के दौरान उपस्थित रहे बसों का परिवहन एवं यातायात के अधिकारियों द्वारा सभी वाहनों के दस्तावेजों की जांच एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्कूल/काॅलेज बसों के लिए दिये गये दिशा-निर्देशों के पालन की जांच तथा मैकनिकल जांच किया गया। थाना शंकरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत के कुल 26 बसें जांच हेतु उपस्थित हुये जिसमें से 20 बसें फिट पायी गई एवं 06 बसों में जांच के दौरान खामियां पायी गयी, जिस स्कूल/काॅलेज बसों में खामी पाये गये हैं जिन्हे परिवहन विभाग द्वारा 06 प्रकरण में 7200 रू का आनलाईन चालान किया गया हे। तथा संबंधित संस्था प्रबंधक को खामी को जल्द से जल्द दूरूस्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।
   यातायात प्रभारी श्री देवांगन द्वारा वाहन चालकों को समझाईश देते हुए यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने हेतु बताया गया ।
          वही थाना प्रभारी श्री जायसवाल द्वारा नशा मुक्ति पखवाड़ा अंतर्गत सभी वाहन चालको से नशा न करने की शपथ दिलाया गया ।
         उक्त कार्यवाही में जिला परिवहन अधिकारी श्री यशवंत यादव , यातायात प्रभारी रक्षित निरीक्षक  विमलेश कुमार देवांगन , थाना प्रभारी शंकरगढ़ निरीक्षक जितेंद्र जायसवाल और परिवहन , यातायात और थाना शंकरगढ़ से स्टाफ भी उपस्थित रहे ।

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