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Samwad Chhattisgarh > Blog > छत्तीसगढ़ > बलरामपुर,, त्रिकुंडा पुलिस की बड़ी कार्यवाही महिला पर जुल्म करने वाले आरोपियों को भेजा जेल।
छत्तीसगढ़

बलरामपुर,, त्रिकुंडा पुलिस की बड़ी कार्यवाही महिला पर जुल्म करने वाले आरोपियों को भेजा जेल।

Samwad Chhattisgarh
Last updated: July 20, 2025 7:12 am
Samwad Chhattisgarh
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Pardhan sammpadek Jasim khan samwad chhatigath news kusmi balrampur/

अपराध क्रमांक 432025 धारा 296,351(2),115(2),118(1),127(3), 287.85,82(1), 3(5) जोड़ने धारा 118(2) भा.न्या.स*

त्रिकुंडा,,महिला पर क्रूरता करने वाले पति, सास व ससुर गिरफ्तार सभी आरोपियों का नाम।


1. आकाश तिवारी पिता हरिशंकर तिवारी उम्र 30 वर्ष.
2. ⁠हरिशंकर तिवारी पिता वंसधारी तिवारी उम्र 75 वर्ष,
3. ⁠तारावती तिवारी पति हरिशंकर तिवारी उम्र 65 वर्ष, सभी सकीनान शारदापुर थाना त्रिकुण्डा जिला बलरामपुर रामानुजगंज (छ ग )

मामले का संक्षित विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका रितु तिवारी पति आकाश तिवारी, निवासी ग्राम शारदापुर थाना त्रिकुण्डा के द्वारा दिनांक 18/07/2025 को थाना त्रिकुंडा में उपस्थित आकर लिखित आवेदन इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराई कि, उनके पति आकाश तिवारी, सास ताराबती ससुर हरिशंकर तिवारी द्वारा मारपीट कर हाथ पैर बांध कर लोहे की चिमटा गर्म कर शरीर को जलाने व  पति. सास ससुर द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि रितु तिवारी पति आकाश तिवारी उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम शारदापुर थाना त्रिकुण्डा जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0) की निवासी हॅू कि मेरी शादी सन् 2016 में आकाश तिवारी आत्मज हरिशंकर तिवारी के साथ सामाजिक रीति रिवाज़ साथ हुआ है। हमारे दाम्पत्य जीवन से हमारी दो संताने है! शादी के बाद आये दिन मेरा पति एवं ससुर हरिशंकर तिवारी तथा मेरी सास तारावती तिवारी दहेज में कुछ नहीं लाये हो, कहकर आये दिन ताने देकर मुझे प्रताड़ित करते है जिसका शिकायत पूर्व रघुनाथनगर थाना में दर्ज करवाई थी कार्यवाही होने पर मुझे बहला फुसला कर समझौता करवा लिए थे यह बोलकर कि आज से अब तुमको कोई परेशान नहीं करेगा मैं इनकी बातो में आकर समझौता कर ली और अपने पति के साथ घर चली गई!  वर्ष 2021 में मेरे पति ने मेरी जानकारी के बिना अंबिकापुर निवासी श्रद्धा मिश्रा को पत्नी बना कर रखे है जिसकी ओर से डेढ़ वर्ष की एक लड़की है! यह कि दिनांक 03/07/2025 को रात करीब 11:00 बजे इसी बात को लेकर सास ससुर एवं पति मेरे को बोलने लगे कि तुम हमारे खिलाफ शिकायत कि थी तुमको आज जान से मार देंगे और मार कर फेंक देगें सास ससुर मेरे पति तीनों मिलकर मुझे पानी में डुबा-डुबा कर लात घुसा से मारने लगे, मेरे पति डंडे से बाह पीट में मारपीट कर चोंट पहुंचाया बाद सभी ने मेरा हाथ पैर को गमछा, रस्सीस से बांध कर लोहे का चिमटा को गैस चूल्हा से गर्म कर मेरे शरीर के कई हिस्सो पर जला दिये चेहेर तथा हाथ पैर पीठ बुरी तरह जला दिये है, गर्म चिमटा से जलाने से मेरा चेहरा कुरूप हो गया है, शरीर के कई जगह गहरा चोंट के निशान है! मेरे पति सास ससुर मेरे हाथ पैर को रस्सी से बाँध कर मुझे दिनांक 3/7/25 से 12/7/25 तक एक कमरे में बंद रखा! जब मुझे होश आया तो मैं अपनी बेटी से हाथ पैर में बंधे रस्सी को खुलवाई ! मेरे पिताजी अलोपी पाण्डेय, को दूसरे से पता चला तब दिनांक 12/7/2025 को मेरे घर शारदापुर मेरे पिता अलोपी पाण्डेय, माँ लीलावती एवं भाई अभिषेक आये तब मैं घटना के सम्बन्ध में बताई हूं! तब मुझे मेरे माता पिता व भाई साथ में अपने घर कमालपुर रघुनाथनगर लेकर गए और वही ईलाज कराये! मेरे पति एवं सास ससुर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किये है और कभी भी मुझे जान से मारकर फेक देंगे कि धमकी दिए है।

प्रार्थीया कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है! अपराध कायमी की सुचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियो को तत्काल कराया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर रामानुजगंज श्री वैभव बैंकर के निर्दशानुसार व अति पुलिस अधीक्षक श्री विश्वादीपक त्रिपाठी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस रामानुजगंज श्री बाजीलाल सिंह के मार्गदर्शन पर मामले की गंभीरता को दुखते हुये थाना त्रिकुण्डा पुलिस थाना प्रभारी निरीक्षक व्यास नारायण चुरेंद्र द्वारा  टीम तैयार कर मामले में पीड़िता का सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र वाड्राफ़नगर से डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया है. डॉक्टरी मुलाहिजा रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा पीड़िता को आयी चोटों के सम्बन्ध में गंभीर प्रकृति का चोट आना लेख किये है लिहाजा प्रकरण में धारा 118(2) भा न्या स जोड़ी गयी है की मामले के मुख्य आरोपी आकाश तिवारी पिता हरिशंकर तिवारी उम्र 30 वर्ष , हरिशंकर तिवारी पिता बांसधारी तिवारी उम्र 75 वर्ष,  ताराबती तिवारी पति हरिशंकर तिवारी उम्र 65 वर्ष सभी ग्राम शारदापुर को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया आरोपीगणों से पूछताछ करने पर अपना अपना जुर्म स्वीकार करते हुये बताये की दिनांक घटना 3/7/25 के दरमियानी रात्रि को आरोपी आकाश तिवारी अपने घर वाड्राफ़नगर से अपने घर पंहुचा जहा पर उसकी पत्नी मोबाइल से चैटिंग कर रही थी जिसे देख चरित शंका करते हुये पीड़िता से मारपीट करने लगा जहा पर अन्य आरोपीगण भी पहुंच गए, आरोपीगण द्वारा पीड़ित महिला के हाथ पैर बांध दिए और लोहे के चिमटा को गैस चूल्हा से गर्म कर चेहरा, मुँह, हाथ पैर पीठ में दाग कर चोट पहुचाये, डंडे से मारपीट करना स्वीकार किये जाने पर, आरोपीगण के निशादेही पर घटना में प्रयुक्त गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर,लोहे का चिमटा, रस्सी, गमछा को मौके घटना स्थल से पेश करने पर वजह सबूत में गावाहो के समक्ष जप्त कर कब्ज़ा पुलिस लिया गया की आरोपीगणों के विरुद्ध गिरफ्तारी योग्य पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर से विधिवत गिरफ्तार कर  आरोपीगणों माननीय न्यायलय वाड्राफ़नगर के समक्ष न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया गया!*

मामले की कार्यवाही में थाना प्रभारी निरी व्यास नारायण चुरेंद्र,  उ नि जवाहर तिर्की, स उ नि गोपाल राम, प्र आर विजय टोप्पो, आरक्षक लखेश्वर बघेल, विनोद आयाम, बबलू बेक, नरेन्द्र कश्यप म आरक्षक समुद्री यादव का सराहनीय योगदान रहा!

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