संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़ न्यूज़ कुसमी बलरामपुर/9111740798

चौकी गणेशमोड़ थाना बलरामपुर
जिला बलरामपुर रामानुजगंज दिनांक 16/09/2025
अपराध क्रमांक 127/2025 धारा 103 (1) बी.एन.एस.
आरोपी रामस्वरूप पिता सुदेश्वर सिंह उम्र 35 वर्ष सा. महाराजगंज,जिला बलरामपुर रामानुजगंज।
देखिए क्या कहते है एडिशनल ए एस पी बलरामपुर👇
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी नारायण सिंह पिता स्व बुद्ध सिह उम्र 56 वर्ष साकिन महराजगंज, थाना बलरामपुर के द्वारा चौकी में उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 15.09.2025 को करीब 7.30 बजे इसका बेटा उपेन्द्र सिंह गांव के नरेंद्र सिंह के साथ गांव के अमर सिंह के घर करमा देखने के लिए गया हुआ था, करमा देखकर वापस आते समय रामस्वरूप सिंह के घर के पास जयप्रकाश मिला जिनसे खडा होकर आपस में बातचीत करने लगे, इसी दौरान रात्रि लगभग 9.00 बजे गांव का रामस्वरूप आया और तुम लोग यहां पर क्यो हल्ला गुल्ला कर रहे हो यहां से चले जाओ कहकर उपेंद्र सिंह से झगडा विवाद करने लगा, तब रामस्वरूप को बोला हम लोग हल्ला नहीं कर रहे है. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया, इसके बाद रामस्वरूप सिंह अपने घर से लोहे का पाईप निकालकर उपेंद्र सिंह को जान से मारने की नियत से उसके सिर में मार दिया।
उपचार के लिए जिला अस्पताल बलरामपुर ले जाया गया जहां शिर पर गंभीर चोट लगने के कारण ईलाज दौरान उपेंद्र सिह की हो गई मौत
प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना बलरामपुर में अपराध क्र. 127/2025 धारा 103 (1) बी.एन.एस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व मार्गदर्शन में चौकी गणेशमोड की पुलिस टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मामले के आरोपी रामस्वरूप पिता सुदेश्वर सिंह उम्र 35 वर्ष सा. महाराजगंज को आज दिनांक 16.09.2025 को विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
