✍🏻 संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़ कुसमी बलरामपुर

बलरामपुर,,राजपुर पुलिस द्वारा मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

गिरफ्तार आरोपीगण
1. सुखसागर उर्फ कमाडो सार्थी* पिता ललीत सार्थी, उम्र 34 वर्ष, निवासी बुढाबगीचा, थाना राजपुर
2. कुरलू उर्फ रमेश सार्थी* पिता स्व. छेदी सार्थी, उम्र 33 वर्ष, निवासी सरईडीह, थाना धौरपुर, जिला सरगुजा, हाल मु. बुढाबगीचा
3. श्रीमति कमलपति सार्थी* पति ललीत सार्थी, उम्र 53 वर्ष, निवासी बुढाबगीचा, थाना राजपुर
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी प्रवीण रावत निवासी ग्राम बुढाबगीचा के दिनांक 22.07.2026 को थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आज सुबह करीब 6:30 बजे वह ट्रैक्टर से बाड़ी की जुताई कर रहा था। इसी दौरान उसकी मौसी कमलपति सार्थी ने जुताई करने से मना किया। मना करने पर विवाद बढ़ गया और थोड़ी देर बाद आरोपी सुखसागर उर्फ कमाडो सार्थी, कुरलू उर्फ रमेश सार्थी व कमलपति सार्थी एक राय होकर डंडा एवं टांगी लेकर आए और प्रार्थी के पिता देवराज, माता श्यामपति एवं भाई राम, अनुराग के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। इस दौरान टांगी से सिर में चोट लगने से देवराज गंभीर रूप से घायल हो गया है
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना राजपुर में अपराध क्रमांक 195/2026 धारा 296, 351(2), 115(2), 109(1), 3(5) BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घायलों का डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया। साक्ष्य एवं आरोपियों के कथन के आधार पर पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों से घटना में प्रयुक्त टांगी एवं डंडा जप्त किया गया। तीनों आरोपियों को दिनांक 22.07.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय जे.एम.एफ.सी. न्यायालय बलरामपुर के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रकरण में अन्य पहलुओं पर विवेचना जारी है।
