
✍🏻संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़ कुसमी बलरामपुर ✍🏻
थाना राजपुर पुलिस द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगाने के मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना की सूचना प्राप्त होने के 2 घंटे के भीतर आरोपी को लिया गया हिरासत में
थाना राजपुर में अपराध क्रमांक 216/2026, धारा 109(1) बीएनएस के प्रकरण में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रामेश्वर उर्फ कोचा पिता गुर्जससाय उर्फ गोमा घांसी, उम्र 21 वर्ष, निवासी बुढ़ाबगीचा महुआपारा, थाना राजपुर को घटना की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचना मिलने के 2 घंटे के भीतर हिरासत में लिया गया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 28.06.2026 को प्रार्थी शिवकुमार काशी पिता स्व. चरन काशी, निवासी बुढ़ाबगीचा, थाना राजपुर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि राखी त्यौहार के दौरान उसके दामाद सुभाष एवं डेढ़ सास चमेली आदि घर आए थे। इसी दौरान आरोपी रामेश्वर उर्फ कोचा द्वारा विवाद करते हुए आहत सिद्धांत के साथ आपस में लड़ाई झगड़ा की गई। बाद में आहत सिद्धांत अपने भाई को घटना की जानकारी देने के लिए गया था। रात्रि लगभग 08:15 बजे जब वह वापस लौट रहा था, तब आरोपी रामेश्वर उर्फ कोचा द्वारा रास्ते में रोककर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर लाइटर से आग लगा दी गई, जिससे आहत के शरीर पर जलने की चोटें आईं।
घटना के संबंध में थाना राजपुर में अपराध क्रमांक 216/2026 धारा 109(1) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन, घटनास्थल निरीक्षण तथा आरोपी के कथन के आधार पर घटनास्थल के पास से पेट्रोल लगी खाली बोतल एवं लाइटर बरामद कर विधिवत जप्त किया गया।प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसे चंद घंटे के भीतर हिरासत में लिया गया। घटना में घायल आहत सिद्धांत को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार हेतु जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर रेफर किया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है।
गिरफ्तार आरोपी को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है।
