बलरामपुर,, सनावल पुलिस की बड़ी कार्यवाही अवैध धान परिवहन करने वाले एक पीकप वाहन को दौड़ाकर पकड़ा गया।

Samwad Chhattisgarh

संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़ न्यूज़ कुसमी बलरामपुर/9111740798

अपराध क्रमांक 82/2025 धारा 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत भेजा गया जेल।

गिरफ्तार आरोपीगण
1. श्याम सुन्दर गुप्ता पिता श्री कृष्णकान्त प्रसाद गुप्ता उम्र 35 वर्ष, निवासी कुर्लुडीह, थाना सनावल, जिला बलरामपुर रामानुजगंज
2. शिवम गुप्ता पिता श्री कृष्णकान्त प्रसाद गुप्ता, निवासी कुर्लुडीह, थाना सनावल, जिला बलरामपुर रामानुजगंज

        मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 26.12.2025 को शाम लगभग 08:00 बजे राजस्व तथा पुलिस बल के द्वारा अवैध धान परिवहन करने वाले एक पीकप वाहन को दौड़ाकर पकड़ा गया वाहन चालक से पूछताछ करने पर बताया कि वह कुर्लूडीह निवासी श्याम सुन्दर गुप्ता पिता श्री कृष्णकान्त प्रसाद गुप्ता उम्र 35 वर्ष के घर में अवैध धान को अनलोड़ खाली करना बताने पर उसके बताए अनुसार श्याम सुंदर गुप्ता के घर में दबिश देने पर उसके घर से अवैध धान संग्रहण करने अवैध धान बेचने संबंधी कई अवैध व कूटरचित दस्तावेज जैसे कटा हुआ चेक, लेखा जोखा पर्ची, राशि जमा पर्ची, भरा हुआ विड्रॉल फार्म, जिला सहकारी बैंक से इंडियन बैंक सुपाचुवा (उ0प्र0) का आरटीजीएस फार्म, तौल पर्ची, करीब 400 बोरी अवैध धान, चेक बुक 62 नग, किसान किताब भाग एक 46 नग, भाग- दो 59 नग, वन अधिकार पुस्तिका 02 नग, केसीसी पास बुक 19 नग, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का पास बुक 161 नग, बड़ा डायरी 13 नग, पॉकेट डायरी 08 नग, कटा हुआ चेक 22 नग, डेली अटेडेन्स् (बिना भरे हुये) जिला सहकारी बैंक का रजिस्टर 02 नग, विड्रॉल फार्म भरा हुआ 261 नग, सामान्य हिसाब किताब एवं बिल पर्ची 550 नग, विड्रॉल फार्म कोरा (बिना भरे हुये) 01 बण्डल बैक का जमा पर्ची एवं टोकन पर्ची 150 नग, धान खरीदी केन्द्र का तौल पर्ची 100 नग एवं तलाशी के दौरान नगद राशि 1,67100/- रूपये एवं अन्य दस्तावेज बरामद हुआ है।


आरोपी श्याम सुन्दर गुप्ता पिता कृष्णकांत प्रसाद गुप्ता व शिवम कुमार गुप्ता के द्वारा किसानो के साथ छल कपट कर अवैध धान का विक्रय कर शासकीय एवं किसानो की राशि का दुरूपयोग किया जाना पाए जाने पर तत्संबंध में थाना सनावल में अपराध क्रमांक 82/2025 धारा 3,7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं 318(4), 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया विवेचना के दौरान घटना स्थल निरीक्षण एवं गवाहो का कथन लिया गया तथा गवाहो के कथन के आधार पर पाया गया कि आरोपी श्याम सुन्दर गुप्ता के द्वारा किसानों के खाता में कही दूसरे जगह का धान लाकर खरीदी केन्द्र में बिकी करता था एवं समय से पहले ही निकासी पर्ची में किसानों का अंगुठा निशान लेकर पैसा आहरण करता था इस तरह आरोपियो के द्वारा मिली भगत व छल कपट कर धोखाधड़ी करता था एवं दूसरे राज्य के धान लाकर छ०ग० मंडी में खापाता था तथा शासन को आर्थिक छती पहुँचाता था आरोपी श्याम सुन्दर गुप्ता व शिवम कुमार गुप्ता को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपना अपना जुर्म स्वीकार करते हुए श्याम सुन्दर गुप्ता के द्वारा बताया कि उ०प्र० से धान कम कीमत पर लाकर छ0ग० धान खरीदी केन्द्रो में अलग अलग किसान के खातो से धान बेचता था एवं शिवम कुमार गुप्ता के द्वारा अपने भाई का समय समय पर सहयोग करता था जिसे दोनों आरोपियो के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबुत पाये जाने से आरोपियो को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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