थाना पस्ता क्षेत्र में मवेशी तस्करी के बड़े नेटवर्क को किया गया ध्वस्त, मवेशी तस्करी के दो मामलों में संलिप्त कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार भेजा गया जेल।

Samwad Chhattisgarh

✍🏻 संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़ कुसमी बलरामपुर

थाना पस्ता क्षेत्र में मवेशी तस्करी के बड़े नेटवर्क को किया गया ध्वस्त, मवेशी तस्करी के दो मामलों में संलिप्त कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार भेजा गया सलाखों के पीछे


मुखबिर एवं गौरक्षकों से प्राप्त सूचना के आधार पर मवेशी तस्करों के विरूद्ध की गई बड़ी कार्यवाही।



थाना पस्ता, जिला बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.)

अपराध क्रमांक-22/2026, घारा छ.ग. कृषक पशु परि. अधि. की धारा 4, 6, 10 एवं 11(1) घ पशु क्रूरता अधि.

-: गिरफ्तार आरोपीगण :-

1. रतिया पिता सोमा निवासी महराजगंज चौकी गणेशमोड़, बलरामपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज।

2. घासी कोड़ाकू पिता बिफता कोड़ाकू, निवासी महराजगंज चौकी, गणेशमोड़ जिला बलरामपुर-रामानुजगंज।

3. मंटू राम पिता राजकुमार, निवासी भेदमी चौकी गणेशमोड़, बलरामपुर जिला बलरामपुर।

4. विकेश सोनवानी पिता कांदा सोनवानी, निवासी ग्राम महराजगंज चौकी गणेशमोड जिला बलरामपुर-रामानुजगंज।

5. समहरता पिता चउत्रा उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम इंदरीकला थाना चांदो जिला बलरामपुर-रामानुजगंज।

6. अंजोर पल्हे पिता रामसकल पल्हे निवासी ग्राम महराजगंज चौकी गणेशमोड जिला बलरामपुर-रामानुजगंज।

अंबिकेश यादव निवासी ग्राम पस्ता को दिनांक 31.05.2026 के शाम रात में जरिये मोबाईल से सूचना मिला कि सेमरसोत जंगल से कुछ व्यक्ति जंगल के रास्ते से पैदल 12 रास बैल को क्रूरता पूर्वक हांक कर बुचड़खाना झारखण्ड वध करने हेतु लेकर जा रहे हैं सूचना पर गौ रक्षकों के साथ सेमरसोत जंगल जाकर देखे तो उपरोक्त 06 व्यक्तियों के द्वारा 12 रास बैल को लाठी डण्डा से मारते-पीटते, दौड़ाते ले जा रहे थे जिनसे रोक कर पूछताछ करने पर बैल को सूरजपुर की ओर से लाना बताया गया तथा सभी 12 रास बैलों को बुचड़खाना झारखण्ड वध करने हेतु लेकर जाना बताये हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पस्ता में अपराथ क्रमांक 22/2026 धारा 4, 6, 10 छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 11घ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान आरेपियों के कब्जे से कुल 12 रास बैल को समक्ष गवाहान जप्त किया गया है जप्तशुदा मवेशियों का पशु चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। सम्पूर्ण विधिक कार्यवाही पूर्ण कर सभी 06 आरोपियों के विरूद्ध धारा सवर का अपराथ सबूत पाये जाने से आज दिनांक 01.06. 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

दूसरा प्रकरण

थाना पस्ता जिला बलरामपुर रामानुजगंज (छ.ग.)

अपराध क्रमांक 23/26 थारा छ.ग. कृषक पशु परि.अधि.की धारा 4,6, 10 एवं 11(1) ध पशु क्रूरताअधि.

-: गिरफ्तार आरोपी :-

1. रंगनाथ सिंह पिता रामाशंकर सिंह उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम अकोडी थाना रामगढ़ जिला कैमुर (बिहार)

2. रमेश यादव पिता सुरेश यादव निवासी ग्राम सेवारी थाना राजपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज

3. जवाहीर यादव पिता फूटारी यादव निवासी ग्राम सातोअवती थाना उन्नाव, जिला भभुवा (बिहार)

4. लालजी यादव पिता पारस यादव उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम तियारा थाना राजपुर, जिला बक्सर (बिहार)

-: विवरण :-

सुरज यादव निवासी ग्राम पाठी थाना पस्ता को दिनांक 31.05.2026 को शाम रात में फोन से मिला कि राजपुर की ओर से पीकप क्रमांक BR 03 GA 9340 में मवेशियो को क्रूरतापूर्वक ठूस-दूस कर वध करने हेतु बुचड़खाना ले जा रहे है सूचना पर मंडी बेरियर के पास पहुँचे उसी दौरान कुछ देर बाद पीकप क्रमांक BR 03 GA 9340 जो राजपुर की ओर से तेज रफ्तार से आ रही थी पीकप को रोक कर चेक करने पर पीकप के डाला पीछे तरफ से लकडी से बन्द किया हुआ था जिसमें 11 रास पड़िया क्रूरतापूर्वक ठूस-ठूस कर भरा हुआ था पीकप में बैठे उपरोक्त चारों आरोपियों द्वारा पशुओं को सेवारी थाना राजपुर तरफ से बुचड़खाना झारखण्ड वध करने हेतु लेकर जाना बताये हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पस्ता में अपराध क्रमांक 23/2026 धारा 4, 6, 10 छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना आरोपियों के पास से 11 रास पड़िया को विधिवत जप्त किया गया है। आरोपीगण के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करने का सबूत पाये जाने से दिनांक 01.06.2026 विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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