
नाम आरोपी :- अर्जन राम उर्फ टावर नगेसिया पिता स्व. बलराम नगेसिया उम्र 36 वर्ष साकिन लक्ष्मणपुर थाना सामरीपाठ

दिनांक 11.06.2026 को सूचक सुगदू बिरिजिया पिता किना बिरिजिया, उम्र 40 वर्ष, साकिन पश्चिमपारा, थाना सामरीपाठ की मौखिक रिपोर्ट पर थाना सामरीपाठ में मर्ग क्रमांक 22/2026 धारा 194 भा. न. सु.सं. कायम कर शव पंचनामा कार्यवाही में लिया गया था। मर्ग जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 10.05.2026 दिन बुधवार को संदेही/आरोपी अर्जुन उर्फ टॉवर एवं उसकी पत्नी बजन्ती बिरिजिया दोनों अलग-अलग साप्ताहिक बजार ग्राम टाटीझरिया गये थे। टाटीझरिया बाजार से आते समय रास्ते में अर्जुन नगेशिया को गांव के कुछ लोग बताए कि, तुम्हारी पत्नी बजन्ती बिरिजिया इंदर घर के सामने पकरी पेड़ के नीचे किसी व्यक्ति के साथ सोयी है। अर्जुन नगेशिया के द्वारा जाकर देखने पर बजन्ती बिरिजिया छन्दन बिरिजिया के साथ सोयी हुयी थी जिसे देखकर अर्जुन नगेशिया के द्वारा चरित्र शंका कर हाथ मुक्का, पैर, डण्डा से मारपीट करने से दिनांक 11.06.2026 को बजन्ती बिरिजिया की मृत्यु हो गई।

✍🏻 संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़ कुसमी बलरामपुर
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में फोरेंसिक टीम की उपस्थिति में शव का निरीक्षण कराया गया बाद मृतिका के शव का पी.एम. कराया गया। प्राप्त शार्ट पी.एम. रिपोर्ट के आधार पर आरोपी अर्जुन उर्फ टॉवर नगेसिया के विरूद्ध अप क्र. 20/2026 धारा 103 (1) भा. न्या. सं पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी अर्जुन उर्फ टॉवर नगेसिया को पुलिस हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा दिनांक घटना को अपनी पत्नी मृतिका बजन्ती को किसी गैर मर्द के साथ सोते देखकर को हाथ मुक्का, पैर व डण्डा से मारपीट करना स्वीकार किया। आरोपी के विरूद्ध धारा सदर का अपराध घटित करने का पर्याप्त सबूत पाये जाने से आज दिनांक 13.06.2026 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।
