✍🏻✍🏻 संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़ कुसमी बलरामपुर ✍🏻✍🏻

ग्राम पंचायत चैनपुर एवं मरमा में आवास सूची से पात्रों की बेदखली पर हुई वैधानिक कार्यवाही
आवास प्लस 2.0 में मनमानी पर गिरी गाज- सरपंच व सचिवों पर हुई कार्यवाही
जांच में चैनपुर के 67 और मरमा के 30 पात्र हितग्राही अनुचित रूप से किए गए थे बाहर
पात्र हितग्राहियों को आवास से वंचित करने पर जिला प्रशासन हुआ सख्त
बलरामपुर, 08 सितंबर 2026/ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (आवास प्लस 2.0) के क्रियान्वयन में स्वेच्छाचारिता एवं नियमों के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने कठोर कदम उठाए हैं।
जनपद पंचायत कुसमी की ग्राम पंचायत चैनपुर तथा जनपद पंचायत रामचन्द्रपुर के ग्राम पंचायत मरमा में ग्राम सभा द्वारा पूर्व स्वीकृत पात्र हितग्राहियों को दुर्भावनापूर्वक सूची से बाहर किए जाने की शिकायत पर जिला पंचायत सीईओ डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने तीन सदस्यीय जांच दल गठित किया। दलों ने मौके पर भौतिक सत्यापन, अभिलेखों की सूक्ष्म जांच एवं ग्रामीणों तथा हितग्राहियों के बयान के आधार पर अनियमितताएं उजागर कीं।
जांच में पाया गया कि चैनपुर में अपात्र दर्शाए गए 96 हितग्राहियों में से 67 तथा मरमा में अपात्र किए गए 82 में से 30 हितग्राही योजना की निर्धारित पात्रता शर्तें पूर्ण करते हैं। संबंधित सरपंच एवं पंचायत अमले द्वारा हितग्राहियों की भौतिक एवं आर्थिक स्थिति का परीक्षण किए बिना, घर बैठे द्वेषपूर्ण निर्णय लेकर इन परिवारों को योजना से वंचित किया गया था।
पदीय दायित्वों के दुरुपयोग एवं शासकीय दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर चैनपुर की सरपंच श्रीमती सपना तथा मरमा की सरपंच श्रीमती चन्द्रमणी सिंह के विरुद्ध छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत वैधानिक कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुसमी एवं रामचन्द्रपुर को पत्र प्रेषित किया गया है। वहीं सचिव श्री शिवधारी राम एवं श्री नेहरू सिंह को कारण बताओ सूचना जारी कर तीन दिवस में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा उनके विरुद्ध पृथक से कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी स्तर पर मनमानी, पक्षपात अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
